लुधियाना (12 JUNE) शनिवार, रविवार और सरकारी अवकाश पर दूसरे जिले को जाने के लिए जिला प्रशासन से ई-पास लेना होगा। मेडिकल इमरजेंसी के लिए इस नियम में छूट होगी। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों व शराब के ठेकों को छोड़कर रविवार को मार्केट, दुकानें व शॉपिंग माल्स बंद रहेंगे। वहीं प्रत्येक शनिवार को आवश्यक वस्तुओं व ठेके के अलावा सभी तरह की दुकानें शाम पांच बजे तक ही खुलेंगी।
गाइडलाइन की जानकारी देते हुए डीसी प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि जिले के अंदर पहले की ही तरह सुबह 5 से रात 9 बजे तक लोगो की मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 से रात 7 बजे तक सभी दिन खुल सकेंगी। इसी तरह सप्ताह के सभी दिन शराब के ठेकों को सुबह 8 से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। नए आदेश के तहत शादी समारोह के लिए नियम में बदलाव करते हुए इसके लिए अब जिला प्रशासन से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
आयोजन में अधिकतम 50 लोगों को ही उपस्थित रहने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट रात 8 बजे तक खुल सकेंगे लेकिन सिर्फ पैकिंग या होम डिलीवरी की ही मंजूरी रहेगी। इंडस्ट्री पूरा सप्ताह काम कर सकेगी। लेबर मूवमेंट पर भी किसी तरह की कोई रोकटोक नहीं होगी।
डीसी प्रदीप अग्रवाल ने लोगों से कोरोना की घातक बीमारी से बचाव के लिए जारी एहतियात का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि मास्क पहने, फिजिकल डिस्टें¨सग का ध्यान रखें। जिला निवासियों को आश्वस्त करते हुए अग्रवाल ने कहा कि लुधियाना में स्थिति कंट्रोल में है लेकिन सभी को एहतियात का पालन करना होगा।


























